क्या पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने पर पति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए?
वर्तमान भारतीय कानून (IPC धारा 375 अपवाद 2) के तहत, यदि पत्नी 18 वर्ष से ऊपर है तो पति द्वारा जबरन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। समर्थकों का तर्क है कि यह अपवाद महिलाओं को संपत्ति मानता है और समानता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विरोधियों को डर है कि तलाक के विवादों में पतियों को परेशान करने और विवाह की पवित्र संस्था को अस्थिर करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा।
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