क्या लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को चिकित्सकीय सहायता से आत्महत्या (सक्रिय इच्छामृत्यु) का कानूनी अधिकार होना चाहिए?
भारत वर्तमान में सख्त न्यायिक निगरानी के तहत 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (लाइफ सपोर्ट हटाना) की अनुमति देता है, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। हालांकि, 'सक्रिय इच्छामृत्यु' (घातक पदार्थ देना) अवैध है। समर्थक शारीरिक स्वायत्तता और दर्द के अंत का तर्क देते हैं। विरोधियों को डर है कि इससे बुजुर्गों या विकलांगों को अपने परिवारों पर बोझ बनने से रोकने के लिए मृत्यु के लिए मजबूर किया जा सकता है।
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